Monday, September 26, 2011

जब हों संपत्ति के कई साझेदार- Navbharat Times

जब हों संपत्ति के कई साझेदार- Navbharat Times:

कई लोग बजट ज्यादा न होने की स्थिति में साझेदारीकरके प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। हालांकि इस दौर परआपको इसके तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में भीजानकारी जरूर रखना चाहिए। अगर किसी प्रॉपर्टी कामालिकाना हक एक से च्यादा व्यक्तियों के नाम हो तो इसेजॉइंट ओनरशिप या साझा मालिकाना हक कहते हैं।

बंटवारे के जरिए को - ओनरशिप को इकलौते मालिकानाहक में भी तबदील किया जा सकता है। अगर किसी प्रॉपर्टीमें किसी का शेयर है तो इसका मतलब हुआ कि उस प्रॉपर्टीका जॉइंट ओनरशिप है। को - आनर के पास प्रॉपर्टी परकब्जे का अधिकार , उसका इस्तेमाल करने का अधिकारऔर यहां तक कि उसे बेचने तक का अधिकार होता है।पैतृक संपत्ति में बेटे बेटियों का साझा समान हिस्साहोता है।

टेनेंट्स इन कामन को - ओनरशिप का एक प्रकार है लेकिन इस तरह की को - आनरशिप के बारे में कानूनीदस्तावेजों पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया गया है। पूरी प्रॉपर्टी में प्रत्येक टेनेंट इन कामन का अलग - अलग हितहोता है। अलग - अलग हित होने के बावजूद प्रत्येक टेंनेंट इन कामन के पास यह अधिकार होता है कि वह पूरीप्रॉपर्टी का पजेशन रख सकता है या उसे इस्तेमाल कर सकता है।

यह जरूरी नहीं कि पूरी प्रॉपर्टी में प्रत्येक टेनेंट इन कामन का अलग - अलग लेकिन बराबर हित हो। पूरी प्रॉपर्टीमें उनके हक एक दूसरे से कम अथवा ज्यादा भी हो सकते हैं। उन सबके पास अपने - अपने हित दूसरे के पासहस्तांतरित करने का अधिकार भी होता है लेकिन उनके पास सरवाइवरशिप का अधिकार नहीं होता। ऐसे मेंकिसी टेनेंट इन कामन की मौत के बाद उनका हित वसीयत या फिर कानून के मुताबिक हस्तांतरित होता है।

जिस व्यक्ति के नाम यह हस्तांतरण होता है वह को - आनर्स के साथ टेनेंट इन कामन बन जाता है। जाइंट टेनेंसी मेंसरवाइवरशिप का अधिकार होता है। किसी ज्वाइंट टेंनेंट की मौत के बाद प्रॉपर्टी में उनका हित तत्काल बाकीजीवित बचे ज्वाइंट टनेंट्स के नाम हस्तांतरित हो जाता है। ज्वाइंट टेनंट्स पूरी प्रॉपर्टी में एक एकीकृत हित केअधिकारी होते हैं। प्रत्येक जाइंट टेनेंट का प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा होना चाहिए। बशर्ते इससे दूसरे जाइंटटेनेंट के अधिकारों का हनन नहीं होता हो। जाइंट टेंनेंसी हासिल करने के लिए कई शर्ते पूरी करनी होती हैं। जाइंटटेनेंट के हित अलग - अलग नहीं हो सकते और वे अपेने हित एक ही तरीके से भुना सकते है।

जॉइंट टेनेंसी वसीयत या डीड के जरिए बहाल कराई जा सकती है। इस तरह को - ओनरशिप खासकर पति -पत्नी के लिए है क्योंकि इसमें सरवाइवरशिप का अधिकार हासिल है। यानी किसी एक की मौत के बाद उसकाहिस्सा स्वत : जीवित ओनर के पास हस्तांतरित हो जाता है। इस तरह की ओनरशिप के तहत पति - पत्नी में सेकिसी को भी अपना हित किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है। हालांकि पति या पत्नीआपस में यह हस्तांतरण कर सकते हैं।

इस तरह की टेनेंसी तलाक , पति - पत्नी में से किसी एक की मौत या फिर पति - पत्नी के बीच आपसी करार केजरिए ही खत्म की जा सकती है। ट्रांसफर आफ प्रॉपर्टीज एक्ट , 1982 की धारा 44 में किसी को - ओनर द्वाराअपने अधिकार हस्तांतरित किए जाने से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक , किसी अचलसंपत्ति का को - ओनर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अपनी हिस्सेदारी हस्तांतरित कर सकता है। यह हस्तांतरणपाने वाले व्यक्ति के पास हस्तांतरण करने वाले के सारे अधिकार जाते हैं और वह प्रॉपर्टी के बंटवारे की मांगभी कर सकता है।

Want to add a floor? Get parking first - Hindustan Times

Want to add a floor? Get parking first - Hindustan Times:

Planning an extra floor? This should worry you. According to the Municipal Corporation of Delhi (MCD), anyone who wants to expand his house horizontally or vertically needs to create a parking space in the existing structure. This means, if you want to add an extra floor to an existing two-floor building, you’ll either have to demolish a portion of the ground floor to accommodate the additional car space or dig a basement. If you can’t do that, be happy with what you’ve got.
The civic agency has issued a circular making construction of parking space within the building mandatory, failing which building plans will not be sanctioned.

For instance, in a plot measuring 400 square meters, nine equivalent car spaces (equivalent car space is the space occupied by a vehicle) will have to be created within the building. One ECS inside a basement is around 288 square meters.

“If one wants to create an additional floor, the parking requirement has to be taken care of. Otherwise, people will end up parking vehicles on the streets. A building plan will only be sanctioned if they meet this requirement,” said a senior MCD official.

“If owners want to get the benefits of the increased floor area ratio under the 2021 Delhi Masterplan they need to make provisions for parking,” added the official.

Sunday, September 18, 2011

Mixed Land Use of Land in delhi


15.0 MIXED USE
15.1 PROVISIONS OF MIXED USE
Mixed use essentially means provision of nonresidential
activity in residential areas. In the
situation, where in a number of residential
areas, commercial activity has already intruded
formulation of a balanced policy of mixed use
considering its environmental impact and the
socio-economic need of the society is of
utmost public importance.
On a single premise or in an area, mixed
residential and non-residential activity has its
positive and negative environmental and
socio-economic impacts. It suits the present
socio-economic needs of a large section of the
society and reduces the transportation needs
and traffic movement considerably. However,
unless properly regulated and in certain
conditions it could have quite an adverse effect
in terms of congestion, pollution and general
inconvenience to the people of the area.
In view of the above the following approach is
suggested: -
1) Non-residential activity on residential
premises should be permitted selectively
and carefully taking into consideration
community needs, environmental impact
and provision for safe and easy traffic
circulation and adequate parking.
2) In case of new developments, planned
mixed residential and non-residential
activity should be introduced right at the
time of the preparation of the layout
plans along with the planning of
Commercial Centres for which
appropriate provision of parking,
circulation and services be kept in view.
Norms for parking and commercial use
on different floors be specified.
142
3) Notified provisions made in the earlier
plan may be continued within the overall
framework of the approved plan.
Mixed use may be permitted on residential
plot facing streets/road of minimum 18.0 mts.
ROW in regular residential plotted
development with the prescribed development
norms, such streets should be notified and
given wide publicity.
Bungalow Areas of Lutyens’ Delhi and Civil
Lines, government housing, institutional / staff
housing and areas of heritage and national
importance shall not be covered under the
Mixed use Policy.
15.2 NON-PERMISSIBLE USES
Any trade or activity involving any kind of
obnoxious, hazardous, inflammable, noncompatible
and polluted substance or process
shall not be permitted.
15.3 PERMISSIBLE USES
Mixed use could involve household industries
(as per specific conditions provided in the
section pertaining to industries), Retails Shops,
Professional Activity and specific other uses as
indicated here after:
15.4 RETAIL SHOPS
The following activities will not be allowed
under mixed use:
1. Retail Shops:
Building materials (timber, timber products,
marble, iron and steel and sand)
Fire wood, coal and any fire hazardous and
other bulky materials.
2. Repair Shops:
- Automobiles repair and workshops
- Cycle rickshaw repairs
- Tyre resorting and retreating
- Battery charging
3. Storage, Godown and Warehousing
4. Junk shop
5. Liquor Shop
6. Printing, Dying and Varnishing
7. Any other activity, which may be notified
from time to time.
For other Retail shops, Mixed use in notified
streets will be subject to the following
conditions: -
i) Mixed use shops only on ground floor upto
the maximum of ground floor coverage.
ii) There should be unconditional surrender of
front setback, which should not have
boundary and shall be only used for
parking.
iii) Parking @ 2.0 ECS per 100 sq.m. shall be
provided within the premises.
iv) Cost of development of parking / common
parking @ 2.0 ECS per 100 sq.m. in
commercial areas shall be payable by the
beneficiary.
v) For Master Plan Roads, the premises/
activity areas should be approached from
service lane and direct approach from the
main road should be discouraged.
vi) Permission of mixed use would be taken
from the concerned local Authority and
will be subject to payment of conversion
charges
vii) The planned character is to be maintained.
No encroachments shall be permitted on
the streets.
15.5 PROFESSIONAL ACTIVITY
Professional activity would include non
hazardous and non nuisance kind of activity
based on professional skills where the main
premises of the concerned professional like a
doctor, lawyer, architect etc. would be separate
and only out of office hours services could be
rendered from the residential premises. In such
cases, on part of the premises on any floor
subject to a maximum of 25% of the FAR or
100 sq.m, whichever is less for services based
on professional activities shall be permissible.
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15.6 OTHER ACTIVITES
The following specific activities may be
permitted in residential premises on plots of a
minimum of size of 209 sqm. facing a
minimum road width of 18 mts. ROW (9mts.
in ‘Special Area’ and 13.5 mts. in
Rehabilitation Colony).
a) Pre–primary schools (Nursery /
Montessori Schools, Crèche etc)
b) Nursing homes
c) Guest houses
d) Bank
Further, the permission of residential land
and building for the above activities shall be
governed by the provisions of Notified
Regulations in this regard except for Pre-
Primary school which should be restricted
only on ground floor equivalent to the
permissible ground coverage.
Banquet Hall
As per the survey conducted by MCD in May
2002 in respect of Banquet Halls it is
observed that about 64% of existing Banquet
halls are situated in residential use zones, 18
% in industrial use and 18 % in commercial
use zones. Banquet Halls, which do not cause
hindrance to the general public and provide
for parking can be permitted on mixed use
streets, where commercial activity is
permissible, subject to the following
conditions.
Banquet hall shall be permitted in Residential
and Commercial use Zones with minimum
plot size of 333 sq.m, facing minimum 18
mts. ROW roads in residential plotted
colonies (13.5 mts. in Rehabilitation Colonies
and 9 mts. in Special Area). The ground
coverage, FAR, height and basement etc.
shall be applicable as per the Master Plan
norms for specific landuse in which the
premise is situated, subject to the conditions
in respect of parking and sanitation facilities,
hygienic disposal of waste and appropriate
levies /charges laid down by the Authority
from time to time.
15.7 INTENDED MIXED USE
i) The quantum of Mixed use Area and its
allocation/ distribution for various
categories of Residential areas in New
Area shall be specified in the layout Plans.
ii) The layout plans would clearly earmark
areas/ plots for Mixed use, preferably
located opposite/ adjoining designated
commercial areas.
iii) The Plan may provide for mixed use on
residential plots at appropriate locations
grouped together facing 18 mts. ROW
roads and above as per requirements. The
quantum of area to be worked out and
common Parking areas to be marked in the
plan.
15.8 CONVERSION CHARGES
Because of conversion of use/activity the
conversion fee shall be charged from the
beneficiary as decided by the Authority from
time to time.

लाल डोरा की मुश्किलें होंगी दूर- Navbharat Times

लाल डोरा की मुश्किलें होंगी दूर- Navbharat Times:

पूनम पाण्डे ॥ नई दिल्ली

लाल डोरा एरिया में नक्शे पास कराने के लिए जल्द ही गाइडलाइन तैयार की जाएगी। उपराज्यपाल (एलजी) तेजेंद्र खन्ना ने एमसीडी कमिश्नर को इसे तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन बन जाने से लाल डोरा इलाके के 360 गांव वालों की मुश्किल आसान हो जाएगी।

दिल्ली के लाल डोरा एरिया में अब तक मकान बनाने के लिए किसी नक्शे की जरूरत नहीं होती थी। कोई भी वहां 15 मीटर की ऊंचाई तक का मकान बिना एमसीडी से नक्शा पास करवाए बना सकता था। लेकिन करीब छह महीने पहले अर्बन डिवेलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके मुताबिक अब लाल डोरा एरिया में भी मकान बनाने से पहले नक्शे पास कराने होंगे ऐसा न करने पर मकान अवैध माना जाएगा। नोटिफिकेशन तो पास हो गया लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि नक्शे पास कैसे होंगे।

डीडीए मेंबर और पार्षद राजेश गहलोत ने डीडीए की मीटिंग में एलजी के सामने यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि लाल डोरा एरिया के लोगों के सर पर तलवार लटकी है। गांव के लोगों को एक तरफ एमसीडी के लोग परेशान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एसडीएम ऑफिस के लोग। पिछले छह महीने से वहां के लोग दुविधा में है कि मकान कैसे बनाएं। अगर नक्शा पास कराए बिना बनाते हैं तो एमसीडी उसे तोड़ सकती है और अगर नक्शा पास कराएं तो कैसे। उनकी दुविधा का फायदा उठाकर कभी एमसीडी के लोग तो कभी एसडीएम ऑफिस के लोग पैसा वसूल रहे हैं।

गहलोत ने कहा कि नक्शा पास कराने के लिए मालिकाना हक के कागजात चाहिए लेकिन लाल डोरा एरिया के लोगों के पास वे नहीं है क्योंकि वहां ज्यादातर ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन पर कब्जा मिला हुआ है। किसी भी गांव का कोई ले आउट प्लान नहीं है, तो नक्शा किस आधार पर पास होगा। ये सब परेशानियां सुनने के बाद ही एलजी ने एमसीडी कमिश्नर से एक हफ्ते में गाइडलाइन तैयार करने को कहा है। हालांकि राजेश गहलोत ने कहा कि हम नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लाल डोरा में मकान बनाने से पहले सेफ्टी सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। हम जल्द ही इस सिलसिले में मिनिस्टर से मिलने वाले हैं।

Saturday, September 17, 2011

What you should know before renting your house - Economic Times

What you should know before renting your house - Economic Times:


What you should know before renting your house

Amit Shanbaug, ET Bureau Sep 12, 2011, 03.29am IST

The two-bedroom flat in the multi-storeyed complex at Vasundhara Enclave near the Delhi-Noida border is in a mess. The flooring has cracked, the pipes are leaking and the woodwork is in a bad shape. Still, Noida-based businessman Sudhir Makhija is interested in buying it. It's because he wants to invest in property for rental income.
The extension of the Delhi Metro link to Noida two years ago has pushed up rents in the area, and Makhija estimates he will have to spend another Rs 2 lakh to do up the house before he can find a tenant. "The high rental value of the locality will more than make up for the expense," he chuckles.
Buying property for rental income may seem out of place at a time when real estate prices are at high levels. Yet, there are many buyers like Makhija whose sole intention is to put up the property on rent. In fact, according to an online survey conducted by ET Wealth, the age of such investors is coming down, with almost 90% of the respondents being less than 45 years of age.
For them, there are still some islands of high rental yields across India ( see Lucrative cities ). Rental yield is the annual rent earned by a property as a percentage of its price. For instance, the rental yield of Vasundhara Enclave is 2.73%. This means Makhija, who has rented out five other properties in and around Delhi, can expect an annual return of 2.73% on his investment from the rent alone.
Lucrative cities
This unabashed focus on rent has many positives. For one, inflation is rent-friendly. Rents go up with inflation, while the home loan EMI for the property remains more or less steady. The rise in rent increases the cash flow without any hike in the expense for holding the property. When inflation is spiralling, it can also mean more tenants because high prices bring down the affordability of homes. Of course, while the property earns a regular income for the owner, it continues to appreciate in value.
However, renting out property may not be everyone's cup of tea. "My business gives me the flexibility to manage my five properties. Someone with a full-time job will find this difficult to handle," says Makhija. Dealing with tenants can also be a nightmare. Besides the usual shenanigans over delay in rent, there is the fear of a tenant not vacating the property.

होम और कार लोन पर खत्म होगी प्री-पेमेंट पेनल्टी- Navbharat Times

होम और कार लोन पर खत्म होगी प्री-पेमेंट पेनल्टी- Navbharat Times:
मुंबई।। वक्त से पहले होम या कार लोन चुकाने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। फ्लोटिंग रेट वाले होम या कार लोन पर प्री-पेमेंट पेनल्टी खत्म होने जा रही है। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। अभी वक्त से पहले लोन चुकाने वाले ग्राहकों को बाकी लोन की 3 % तक रकम पेनल्टी के रूप में बैंक को चुकानी पड़ती है।

बैंकिंग ओम्बड्समैन कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बयान में कहा है, ' बैंकों को फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज नहीं वसूलना चाहिए। फ्लोटिंग रेट लोन में ब्याज दर का जोखिम बैंकों पर नहीं रह जाता है। वे इसका प्रबंधन करने में सक्षम हैं। बैंक सिर्फ संभावित क्रेडिट रिस्क वाले इंटरेस्ट रेट रिस्क का विकल्प तलाशते हैं।'

बैंकों के प्री-पेमेंट पेनल्टी लगाने की आलोचना उपभोक्ता समूहों और रेग्युलेटर द्वारा की गई है। इससे व्यक्ति के सामने कर्ज के बोझ से छुटकारा पाने का विकल्प खत्म हो जाता है। बैंक ग्राहकों को दूसरे बैंक की सेवा लेने से रोकने और अपने एसेट-लायबिलिटी के अंतर के प्रबंधन के लिए प्री-पेमेंट पेनल्टी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं।

सेबी के पूर्व प्रमुख एम. दामोदरन की अध्यक्षता वाली कमिटी ने प्री-पेमेंट पेनल्टी पर रोक लगाने के साथ ही ग्राहक सेवा में सुधार करने के उपायों की सिफारिश की थी। मुंबई के कंज्यूमर वेलफेयर असोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी जहांगीर गाई ने कहा, ' आरबीआई का फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे लोग अपने कर्ज का जल्द निपटान करने के लिए प्रेरित होंगे। यह छिपा हुआ चार्ज होता है और बैंक उपभोक्ता को इसके बारे में नहीं बताते हैं। जब उपभोक्ता अपना लोन बंद कराने के लिए बैंक के पास जाता है तो वे अचानक इस चार्ज से उपभोक्ता को चौंका देते हैं। '

सालाना बैंकिंग ओम्बड्समैन कॉन्फ्रेंस में बैंकों को दामोदरन समिति की सिफारिशों पर आम राय बनाने का भी निर्देश दिया गया। बगैर ज्यादा खर्च के उपभोक्ता की शिकायतों का जल्द निपटारा करने के लिए 1995 में ओम्बड्समैन स्कीम शुरू की गई थी। अगस्त में सार्वजनिक की गई दामोदरन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, 'बैंकों को वक्त से पहले होम लोन बंद करने पर पेनल्टी के रूप में ज्यादा रकम नहीं वसूलनी चाहिए। उपभोक्ता को अपने आथिर्क हित में बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए दूसरे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास जाने से नहीं रोकने के मकसद से एक नीति तैयार की जानी चाहिए। '

ओम्बड्समैन कॉन्फ्रेंस में यह भी फैसला लिया गया कि एटीएम और इंटरनेट ट्रांजैक्शन से जुड़े विवादों में बैंकों को यह साबित करना होगा कि इसमें उनकी गलती नहीं है। इसके अलावा आरबीआई इस बात पर विचार करेगा कि विवाद के दौरान हुई परेशानी के लिए ग्राहक को मुआवजा दिया जाना चाहिए या नहीं। दामोदरन समिति की दूसरी सिफारिशों में रीटेल ग्राहकों के साथ भेदभाव खत्म करने और एक समान रिस्क प्रोफाइल वाले मॉर्टगेज के मामले में एकसमान शुल्क वसूलने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

फार्म हाउस पॉलिसी छीनेगी 5000 एकड़ जमीन!- Navbharat Times

फार्म हाउस पॉलिसी छीनेगी 5000 एकड़ जमीन!- Navbharat Times:

डीडीए की प्रस्तावित फार्म हाउस पॉलिसी अगर पास होजाती है तो इसमें 5000 एकड़ ऐसी जमीन चली जाएगीजिसमें 1,20,000 लोगों के लिए आशियाना बनाया जासकता है। डीडीए के ही कुछ मेंबरों ने आरोप लगाया है किप्रस्तावित पॉलिसी सिर्फ मास्टर प्लान 2021 के भीखिलाफ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भीहै। डीडीए के सदस्यों का कहना है कि कुछ असरदार लोगोंको फायदा पहुंचाने के लिए यह किया जा रहा है। डीडीएके जिस अधिकारी ने इस पॉलिसी की खामियां बताईं ,उससे इसकी जिम्मेदारी ही छीन ली गई है।

इस साल ही अवैध फार्म हाउसों को नियमित करने के लिएपॉलिसी को तीन बार पेश किया जा चुका है , लेकिन हरबार अथॉरिटी मीटिंग में इसका विरोध हुआ है। डीडीए केमेंबर और कांग्रेस विधायक सुभाष चोपड़ा ने कहा है कि इस बार भी पॉलिसी का विरोध किया जाएगा। डीडीएमेंबर और बीजेपी पार्षद राजेश गहलोत ने आरोप लगाया कि यहां कुछ मंत्रियों और नेताओं के भी फार्म हाउस हैं, इसलिए शहरी विकास मंत्रालय इतना दबाव बना रहा है। इसका विरोध कर रहे डीडीए अधिकारी कहते हैं किदिल्ली में जगह की कमी है और जिस जगह पर अवैध फार्म हाउस नियमित किए जाने का प्रस्ताव है , वहांहाउसिंग स्कीम लाकर लोगों को घर दिया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि पॉलिसी का विरोध करने परप्लानिंग कमिश्नर से यह जिम्मेदारी ही छीन ली गई और प्लानिंग डिपार्टमेंट में दो कमिश्नर बनाने की सिफारिशमंत्रालय को भेज दी गई।

दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक सिर्फ दिल्ली के बाहरी ग्रीन एरिया में ही फार्म हाउस हो सकते हैं।लेकिन जिन फार्म हाउसों को नियमित करने की पॉलिसी लाई जा रही है वह नॉन एग्रीकल्चर लैंड में हैं। पॉलिसीपास होने पर फिर से मास्टर प्लान चेंज करना पड़ेगा। सीएजी भी अपनी रिपोर्ट में इसकी आलोचना कर चुका हैकि मास्टर प्लान लागू नहीं किया जा रहा है। डीडीए ने कई सालों तक कोर्ट में केस लड़ा जिसके बाद सुप्रीम कोर्टने फैसला सुनाया कि डीडीए विकास के लिए यह जमीन अधिग्रहित कर सकता है। यह जमीन शहर के विस्तार केलिए इस्तेमाल होगी।

डीडीए के मेंबर राजेश गहलोत ने कहा कि जब चंद अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान के खिलाफही जाना था तो मास्टर प्लान बनाने में इतनी मेहनत और वक्त क्यों बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि रेजिडेंशल जोनमें फार्म हाउस नहीं हो सकते और यह पॉलिसी दिल्ली में जमीन की किल्लत बढ़ाएगी। जहां एक लाख से भीज्यादा लोगों को कम कीमत पर घर मिल सकता है वहां करीब 3000 अवैध फार्म हाउसों को नियमित करने काकोई मतलब नहीं है।

तोहफा बिना टैक्स वाला- Navbharat Times

तोहफा बिना टैक्स वाला- Navbharat Times:

तोहफे से हर किसी को प्यार है। ये अक्सर शादी ,सालगिरह और जन्मदिन के मौकों पर दिए जाते हैं। क्या आपको पता है कि आप अपने रिश्तेदारों को अचल या चल संपत्ति के रूप में गिफ्ट देकर उन्हें टैक्स बचाने में मदद कर सकते हैं ? रिश्तेदारों को संपत्ति देने के लिए गिफ्टिंग को प्रभावी तरीका मानने वालों की तादाद बढ़ रही है। गिफ्ट वह संपत्ति है , जिसे आप किसी को बगैर पैसे लिए देते हैं। इसे ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। शकीना बबवाणी बता रही हैं कि किस तरह आप अपने रिश्तेदारों को चल या संपत्ति बतौर गिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं :

अचल संपत्ति
किसी अचल संपत्ति को गिफ्ट करने के लिए आपको गिफ्ट डीड (यह एक कानूनी दस्तावेज है , जिसमें संपत्ति का मालिकाना हक दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है। इस दस्तावेज में संपत्ति के खरीद मूल्य का जिक्र करने की जरूरत नहीं होती) रजिस्टर कराना होता है और उस पर स्टांप लगवाना होता है। संपत्ति को रजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिए ट्रांसफर करना होता है , जिस पर देने वाले या उसकी ओर से किसी के साइन होते हैं। गिफ्ट डीड कम से कम दो गवाहों की मौजूदगी में की जाती है। अगर गिफ्ट अचल संपत्ति है , तो उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किसी अचल संपत्ति की सेल डीड के रजिस्ट्रेशन की तरह ही होती है , जिसे सब रजिस्ट्रार के पास दर्ज कराया जाता है।

गिफ्ट ट्रांजैक्शन पर स्टांप ड्यूटी लगती है। बॉम्बे स्टांप एक्ट , 1958 के मुताबिक , मुंबई और कुछ दूसरे इलाकों में स्टांप ड्यूटी सामान्यतया अचल संपत्ति की मार्केट वैल्यू का 5 फीसदी होती है। ग्रामीण इलाकों में यह 5 फीसदी से भी कम होती है। अगर गिफ्ट पाने वाला आपका रिश्तेदार है , तो स्टांप ड्यूटी कम लगती है। ऐसे मामलों में यह संपत्ति की मार्केट वैल्यू का 2 फीसदी होती है। रिश्तेदारों को बतौर गिफ्ट संपत्ति ट्रांसफर करने के बड़े फायदों में से यह एक है।

- आपकी गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उस पर पर्याप्त स्टांप ड्यूटी लगी होनी चाहिए।

जूलरी
दादी-नानियां पोतियों-नातिनों को अपनी एंटीक जूलरी गिफ्ट के रूप में दे सकती हैं। इससे जूलरी पाने वाले को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब आप जूलरी जैसी चल संपत्ति बतौर गिफ्ट देते हैं , तो उसका रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक होता है। इसे गिफ्ट डीड के साथ भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसी संपत्तियां गिफ्ट करते वक्त उन्हें बाकायदा ट्रांसफर करना और दूसरे को सौंपना होता है। ऐसे मामलों में रजिस्टर या अकाउंट बुक में एंट्री से ही काम नहीं चलता।

अगर संबंधी को गिफ्ट डीड के जरिए जूलरी का ट्रांसफर दर्ज नहीं किया गया है , तब भी स्टांप ड्यूटी देनी होगी। स्टांप ड्यूटी की दरें हर राज्य में अलग-अलग हैं। मुंबई में आपको स्टांप ड्यूटी के रूप में जूलरी की मार्केट वैल्यू का 2 फीसदी देना होता है , अगर यह किसी ऐसे शख्स को ट्रांसफर की गई है जो नजदीकी रिश्तेदार है। जूलरी किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करनी है , तो स्टांप ड्यूटी के रूप में उसकी मार्केट वैल्यू का 3 फीसदी देना होता है।

- आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरना होता। इसे फिजिकली ट्रांसफर किया जा सकता है , बाद में गिफ्ट डीड देनी होती है।

शेयर और सिक्युरिटी
शेयर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसके लिए शेयर ट्रांसफर फॉर्म को कंपनी या रजिस्ट्रार और कंपनी के ट्रांसफर एजेंट के पास पेश करना होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट , 1908 के सेक्शन 18 के तहत भी शेयर ट्रांसफर से जुड़ी गिफ्ट डीड के रजिस्ट्रेशन को वैकल्पिक रखा गया है। स्टांप ड्यूटी के नियम भी अलग हैं। डीमैट फॉर्मैट में शेयर या सिक्युरिटीज़ गिफ्ट करते वक्त स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होती। भारतीय स्टांप एक्ट , 1899 के तहत फिजिकल फॉर्म में जितने शेयर ट्रांसफर हुए हैं , उन पर हर 100 रुपये पर 25 पैसे की स्टांप ड्यूटी लगेगी।

- शेयर ट्रांसफर फॉर्म कंपनी या रजिस्ट्रार और कंपनी के ट्रांसफर एजेंट के सामने पेश किया जाता है। भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट , 1908 के तहत शेयरों के ट्रांसफर के लिए गिफ्ट डीड रजिस्टर कराना वैकल्पिक है।

टैक्स का रगड़ा
जब गिफ्ट देने वाला और लेने वाला , दोनों रिश्तेदारों हों तो उन पर टैक्स की देनदारी नहीं बनती। शादी के दौरान , पैरंट्स , ग्रैंड पैंरंट्स से मिले गिफ्ट और बहू को सास-ससुर , वसीयत या विरासत में तोहफों को भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। अगर आपको संपत्ति से कोई आय या आमदनी होती है , तो उसे गिफ्ट के तौर पर नहीं लिया जा सकता है या उसे गिफ्ट से सीधा नहीं जोड़ा जा सकता। इसका मतलब है कि संपत्ति से होने वाली आय गिफ्ट नहीं है , वह आपकी आमदनी है।

दूसरी अहम बात यह है कि अगर कोई चीज आपको गिफ्ट के तौर पर मिल रही है और उस पर टैक्स देय नहीं है या नहीं बनता है , इसके बावजूद वह चीज आपका इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा सकती है। मगर यह आपके वेल्थ के रूप में गिनी जाएगी। यह वेल्थ टैक्स एक्ट के तहत आपकी परिसंपत्ति , आय और वेल्थ का आधार बढ़ा सकता है।

- गिफ्ट देने वाला अगर आपका रिश्तेदार नहीं है , तो आप इनकम टैक्स छूट का फायदा नहीं उठा सकते।


अचल संपत्ति
ऐसी कोई भी संपत्ति जिसे एक जगह से दूसरे जगह तक न ले जाया सके इस श्रेणी में आती है। इनके लिए आमतौर पर कहा जाता है कि ये जमीन से जुड़ी होती हैं , जैसे घर या जमीन का कोई टुकड़ा।

चल संपत्ति
ऐसी संपत्तियां , जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सके इस श्रेणी में आती हैं। सिविल कानून के मुताबिक ,निजी संपत्ति ही चल संपत्ति कहलाती है। जैसे टीवी , वीइकल और कंप्यूटर आदि। इकनॉमिक्स के टर्म में इस संपत्ति के लिए आमतौर पर चैटल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अपनी संपत्ति को किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं , तो इसमें कार्रवाई ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट-1882 के तहत होगी।

क्या होता है वेल्थ टैक्स और इसे चुकाने का फंडा?- Navbharat Times

क्या होता है वेल्थ टैक्स और इसे चुकाने का फंडा?- Navbharat Times:

वेल्थ टैक्स

अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति 30 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर जाती है, तो उसे वेल्थ टैक्स चुकाना होता है। यह कुल संपत्ति का 1 फीसदी होता है।

किसे चुकाना पड़ता है वेल्थ टैक्स?

आम लोगों, एचयूएफ और कंपनियों (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी कंपनियों के अलावा) को वेल्थ टैक्स चुकाना पड़ता है।

इसमें क्या-क्या शामिल होता है:

आवासीय इकाई (गेस्ट हाउस शामिल) और कमर्शल बिल्डिंग

जूलरी, गोल्ड और दूसरी कीमती धातु जिनमें कीमती रत्नों से बनने वाला सामान शामिल है

यॉट, बोट और एयरक्राफ्ट (कमर्शल उद्देश्यों के लिए करदाताओं के इस्तेमाल आने वालों से अलग)

शहरी जमीन

आम लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों के पास हाथ में 50,000 रुपए से ज्यादा नकदी होने पर

मोटर कार (करदाताओं के हायरिंग कारोबार में इस्तेमाल होने वाली गाडि़यों और स्टॉक इन ट्रेड में उपयोग होने वाली कारों से अलग)

वेल्थ टैक्स के दायरे में क्या-क्या नहीं आता:

किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार का मकान या मकान का हिस्सा या जमीन का प्लॉट

500 वर्ग मीटर या उससे कम क्षेत्र रखने वाला जमीन का हिस्सा

भारतीय नागरिक या पीआईओ का भारत में अपनी स्थायी लोकेशन पर लाया जाने वाला पैसा और एसेट की वैल्यू। या, लौटने की तारीख से ठीक पहले के एक साल या उसके बाद इस तरह के पैसे से खरीदी गई एसेट की वैल्यू

करदाता के अपने बिजनस या प्रफेशन के उद्देश्य के लिए खरीदा गया मकान

कोई भी ऐसी आवासीय प्रॉपर्टी जिसे कारोबारी साल में तीन सौ दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए किराए पर दिया गया हो

कमर्शल कॉम्प्लेक्स जैसी कोई भी प्रॉपर्टी

आप पर वेल्थ टैक्स बनताहै या नहीं, यह जांचने के लिए आपको अपने एसेट की बाजार वैल्यू का आकलन करना होगा।

अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पर किसी तरह का लोन चुका रहे हैं, तो बकाया लोन की राशि घटाने के बाद जो शुद्ध वैल्यू बचती है, उस पर वैल्थ टैक्स चुकाया जाता है। मसलन, अगर आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए है और आप 35 लाख रुपए का लोन चुका रहे हैं, तो 15 लाख रुपए की राशि पर आपको वेल्थ टैक्स चुकाने की जरूरत होगी। हालांकि, अगर आपने किसी कारोबारी साल में 300 दिन से ज्यादा वक्त के लिए मकान किराए पर दिया है, तो उस प्रॉपर्टी पर वेल्थ टैक्स चुकाने से आपको रियायत मिल जाएगी। वेल्थ टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख ठीक आय कर रिटर्न दाखिल करने की तरह है, जो 31 जुलाई तय की गई है।

प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में रखें इनका ध्यान- Navbharat Times

प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में रखें इनका ध्यान- Navbharat Times:

खरीद-बिक्री का खर्च जब कभी आप पुरानी प्रॉपर्टी बेचते हैं या नई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उस पर स्टैंप ड्यूटी , रियल्टी की कीमत आंकने की फीस , अप्रेजल फीस, कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता जांचने वाले और वकील की फीस आदि देनी होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये शुल्क कम नहीं होते। कभी-कभार खरीदने या बेचने वाला पक्ष आपसे लेन-देन के सभी शुल्क चुकाने को कहता है।

प्राधिकरण के खर्च- प्राधिकरण के कई प्रकार के खर्चे होते हैं जिसे फाइनैंस कराने की जरूरत होती है। इनमें रेग्युलराइजेशन शुल्क , भूमि के इस्तेमाल का कनवर्जन शुल्क , ट्रांसफर शुल्क , डिवेलपमेंट शुल्क , मैप शुल्क या दस्तावेजों के वेरिफिकेशन शुल्क आदि शामिल होते हैं।

बिचौलिए का कमीशन- घरेलू प्रॉपर्टी के लिए मौजूदा कमिशन लेन-देन की कीमत का 1-2 फीसदी चल रहा है। बातचीत के जरिए इसे कम कराया जा सकता है। इसमें तब और आसानी होती है जब आप एक ही ब्रोकर के जरिए प्रॉपर्टी खरीद और बेच रहे हों। बाजार के नियम और शर्तों के मुताबिक चलने पर आप घाटे में रह सकते हैं। यह बढ़िया रहेगा कि आप लेन-देन से पहले ही बिचौलिए का कमिशन तय कर लें।

पुरानी प्रॉपर्टी से जुड़े शुल्क- आपने देखा होगा कि सब्जियों को ताजा बनाए रखने के लिए 5-10 मिनट के अंतराल पर पानी का छिड़काव करता रहता है। इसी तरह बिक्री वाली प्रॉपर्टी का उचित रख-रखाव जरूरी है। अगर आप घरेलू प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो इसकी मरम्मत और पेंटिंग कराने की जरूरत पड़ सकती है। इससे आपको बेहतर कीमत मिल सकती है।

पूर्वभुगतान शुल्क- अगर पुरानी प्रॉपर्टी आपने कर्ज लेकर खरीदी हुई है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले उसका भुगतान करना जरूरी हो जाता है। लोन का पूर्वभुगतान शुल्क कर्ज की बकाया मूल राशि का 1 प्रतिशत से 4प्रतिशत तक होता है।

होम इंश्योरेंस- यह महत्वपूर्ण होता है। नया घर खरीदने के साथ ही आपको हो इंश्योरेंस लेने की जरूरत होती है। इसकी लागत मकान के क्षेत्रफल , स्थान , घर के सामान और प्रॉपर्टी की कीमत पर निर्भर करती है।

मॉर्टगेज कवर- अगर नई प्रॉपर्टी लोन लेकर खरीद रहे हैं तो आपको अतिरिक्त जीवन बीमा कवर लेना चाहिए। अधिकतर मामलों में कर्जदाता चाहता है कि आप लोन के साथ ही एक बीमा पॉलिसी ले लें और प्रीमियम की राशि कर्ज की राशि में जोड़ दी जाती है। हालांकि , आपको इसकी जगह टर्म इंश्योरेंस कवर को तरजीह देनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस में कवर की राशि पुनर्भुगतान अवधि के दौरान यथावत बनी रहती है जबकि मॉर्टगेज इंश्योरेंस के मामले में मासिक किस्तों के भुगतान के साथ ही यह घटता जाता है।

नया लोन- नया लोन आप मौजूदा ब्याज दरों के आधार पर लेंगे। हो सकता है कि आपका पुराना लोन कम ब्याज दर पर लिया गया हो और अब ब्याज के खर्चे बढ़ गए हों।

इसके अलावा , लोन उपलब्ध कराने वाली सभी कंपनियां प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक तय शुल्क लेती हैं। कुछ कंपनियां आपसे मासिक किस्तों के अग्रिम भुगतान के लिए भी कहती हैं। इन खर्चों के लिए किसी व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए।

पार्किंग और अन्य खर्च- अगर खरीदी जाने वाली नई प्रॉपर्टी अपार्टमेंट या फ्लैट है तो आपको पार्किंग शुल्क के तौर पर सालाना या एकमुश्त राशि का भुगतान करना होता है।

यह शुल्क बिल्डिंग मेंटिनेंस निर्धारित करता है और यह पार्किंग की श्रेणी पर निर्भर करता है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नए घर में रहने की तैयारी करनी होती है जिसमें फर्निचर , पर्दे , इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार के छोटे-छोटे खर्च जुड़ कर बड़ी राशि बन जाती है और हमारे घरेलू बजट पर भारी पड़ सकते हैं। इनकी व्यवस्था कर चलने में ही बुद्धिमानी है।

फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के फायदे- Navbharat Times

फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के फायदे- Navbharat Times:

फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से मतलब है कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक अनिश्चितकाल या हमेशा के लिए खरीदार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। भारत में ज्यादातर प्रॉपर्टी का टाइटल फ्री होल्ड है , लेकिन दिल्ली में चूंकि ज्यादातर जमीन सरकार के पास है , इसलिए यहां लीज होल्ड प्रॉपर्टी का चलन ज्यादा है। इस तरह की प्रॉपर्टी को टाइटल क्लियर कहा जाता है।

रजिस्ट्रेशन- इस तरह की डील कन्वेंस या सेल डीड के जरिए पूरी की जाती है। इसके लिए संबंधित राज्य में लागू स्टैंप ड्यूटी चुकाकर डीड को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड कराया जाता है। इसके बाद प्रॉपर्टी बेचने वाले का उस पर किसी तरह का कोई अधिकार बाकी नहीं रह जाता।

ट्रासंफर- फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को कभी भी तीसरे पक्ष को बेचा जा सकता है। इस पर कोई रोक नहीं होती। इसके लिए नए खरीदार के साथ सेल डीड साइन करके उसे सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराना होगा।

ध्यान दें
- जनरल पावर ऑफ अटर्नी से डील की जाए या कन्वेंस या सेल डीड के जरिए प्रॉपर्टी का ट्रांसेक्शन , सभी पर लगभग एक जैसी ही स्टैंप ड्यूटी चुकानी पड़ती है।

- ज्यादातर बैंक और हाउसिंग फाइनैंस कंपनियां लीज होल्ड की तुलना में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पर लोन देना ज्यादा पसंद करते हैं।

- प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डीलर या बिल्डर से टाइटल के कागज जरूर मांगे। देख लें कि प्रॉपर्टी लीज होल्ड है या फ्री होल्ड। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के लिए रजिस्टर्ड कन्वेंस या सेल डीड होना जरूरी है , जबकि लीज होल्ड प्रॉपर्टी के मामले में लीज डीड , जनरल पावर ऑफ अटर्नी जैसे कागज दिखाए जाएंगे।

फायदे
- क्लियर टाइटल , यानी मालिकाना हक। प्रॉपर्टी को कभी भी बेचने की आजादी।
- प्रॉपर्टी के इस्तेमाल पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं।
- होम लोन , रिनोवेशन लोन आदि लेने में आसानी।
- जनरल पावर ऑफ अटर्नी के मामले में मूल लीज होल्डर की मौत के बाद पीओए खत्म होने का डर नहीं।
- प्रॉपर्टी के मार्केट रेट में इजाफा , जिसका काफी फायदा रीसेल में मिल सकता है।

प्रॉपर्टी का मेट्रो लिंक- Navbharat Times

प्रॉपर्टी का मेट्रो लिंक- Navbharat Times:

दिल्ली मेट्रो की कीर्ति नगर-अशोका पार्क लिंक लाइन शुरू होने से आधा दर्जन कॉलोनियों में प्रॉपर्टी की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोगों लोगों का कहना है कि 25-30 फीसदी की वृद्धि हुई है। उनका कहना है कि प्रॉपर्टी की कीमतों में ये वृद्धि पिछले एक से डेढ़ महीने के भीतर हुई है। उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रॉपर्टी की कीमतें और बढ़ जाएंगी। वजह यह कि नई मेट्रो लाइन से कनॉट प्लेस इलाके का सफर पहले से काफी आसान हो गया है। कम समय में लोग उस इलाके में आ-जा सकते हैं।

मेट्रो लिंक लाइन की लंबाई महज 3.3 किलोमीटर है। यह लिंक लाइन अशोक पार्क से कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन को आपस में जोड़ती है। इससे आमतौर पर 36-40 मिनटों का सफर महज 6-8 मिनटों में पूरा हो जाएगा। मुंडका-इंद्रलोक मेट्रो लाइन पर अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन के आसपास की कॉलोनियों मनोहर पार्क , अशोका पार्क एक्सटेंशन , मदन पार्क , जय देव पार्क , भगवान दास नगर सहित आधा दर्जन कॉलोनियों तक का सफर पहले से काफी आसान हो गया है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले आर के बिल्डर ऐंड डिवेलपर्स के पारस काला का कहना है कि नई मेट्रो लिंक लाइन से इलाके की प्रॉपर्टी की कीमतों में काफी बदलाव आया है। मोटे तौर पर 25-30 फीसदी की वृद्धि हो गई है। अनुमान है कि आने वाले समय में और भी वृद्धि हो सकती है। श्री काला का कहना है कि इलाके की कॉलोनियों में कई लोग ऑफिस खोलने की योजना बना रहे हैं। वजह यह कि इस इलाके में कनॉट प्लेस इलाके के मुकाबले काफी कम रेट पर प्रॉपर्टी मिल रही है। किराया भी कम है , जबकि दूसरी काफी कम है। वैसी कंपनियां इस इलाके में ऑफिस खोलने की प्लानिंग कर रही है ,जिसकी मेन ब्रांच कनॉट प्लेस के आसपास है या फिर जिनका कनॉट प्लेस इलाके में बार-बार आना जाना लगा रहता है। उनका कहना है कि जय देव पार्क इलाके में 2.5 लाख गज 3 लाख रुपये गज रेट पर प्रॉपर्टी मिल सकती है।

इसी प्रकार भगवान दास कॉलोनी में 4-5 लाख रुपये प्रति गज के हिसाब से प्रॉपर्टी मिल सकती है। उनका कहना है कि रेट लोकेशन के हिसाब से तय होता है। एक अन्य प्रॉपर्टी के कारोबारी का कहना है कि इलाके नई मेट्रो लिंक लाइन चालू होने से इलाके में 20-25 फीसदी तक की वृद्धि हुई है। उनका कहना है कि अशोका पार्क एक्सटेंशन में 3-4 लाख रुपये गज के हिसाब से मिल सकती है। उनका कहना है कि रेट लोकेशन और खरीदने व बेचने वालों की जरूरत के हिसाब से तय होता है। उनका कहना है कि इलाके में डीडीए फ्लैट की कीमत भी काफी बढ़ गई है। अब ग्राउंड फ्लोर की कीमत 30-40 लाख रुपये है। फर्स्ट व सेकेंड फ्लोर की कीमत 40 से 50 लाख के बीच चल रही है। उनका कहना है कि मेट्रो लाइन चालू होने से इलाके की प्रॉपर्टी की कीमतों में और वृद्धि होने का अनुमान है।

स्थानीय निवासी राधेश्याम गुप्ता का कहना है कि मेट्रो लिंक लाइन शुरू होने के दो तीन महीने पहले से ही इलाके में कई खरीददार आने लगे थे। कई लोग किराए के मकान के लिए आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस इलाके में बहुत से मकान 150-200 गज में बनी हुई है। मेट्रो स्टेशन के बेहद करीब होने के कारण कई कंपनियां वहां ऑफिस खोलने के लिए जगह की खोज रही हैं।

मेट्रो की नई लिंक लाइन से कनॉट प्लेस ही नहीं , पश्चिम दिल्ली के राजौरी गार्डन , कीर्ति नगर , जनकपुरी सहित कई महत्वपूर्ण इलाकों में आना-जाना बेहद आसान हो गया है।

Saturday, September 3, 2011

ईएमआई बढ़वाएं, समय सीमा नहीं- Navbharat Times

ईएमआई बढ़वाएं, समय सीमा नहीं- Navbharat Times:

अगर आपने होम लोन लिया है, तो ब्याज दरों के बढ़ने के बावजूद ईएमआई बढ़वाने में ही समझदारी है। पॉकेट पर भार तो पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसके नफा-नुकसान पर गौर करेंगे तो कतई ईएमआई की जगह होम लोन की समय सीमा नहीं बढ़वाना चाहेंगे।

मान लीजिए आपने 50 लाख रुपये का लोन लिया है और ब्याज दर नौ फीसदी या इसके असपास थी और लोन (ईएमआई) पे करने के लिए आपकी ऑरिजनल समय सीमा 20 साल की है। इस स्थिति में ईएमआई 44,985 रुपये बनती है। और, ब्याज दर मान लीजिए साढ़े दस फीसदी हो, तो ईएमआई बढ़ कर 49, 919 रुपये की हो जाएगी, अगर आप समय सीमा 20 साल ही रखते हैं। यहां आपके पॉकेट पर भार तो बढ़ा है, लेकिन आप अनुमान नहीं कर सकते कि समय सीमा न बढ़वा कर आपने कितनी बचत की है।

अगर आपकी ईएमआई 44, 985 रुपये ही रहती, तो आपको बढ़ी हुई ब्याज दरों पर इस लोन को चुकाने में करीब 34 साल लग जाते। यानी आप को कुल 413 किस्तें पे करनी पड़तीं। और, साढ़े 34 साल यानी करीब-करीब रिटायरमेंट तक आप किस्त ही भरते रहते। वहीं अगर आप ईएमआई बढ़वा देते हैं तो न सिर्फ आपकी किस्त 20 साल में खत्म हो जाती है बल्कि आप लाखों-लाख की बचत कर लेते हैं। 20 साल की अवधि में आप 50 लाख रुपये के लोन पर कुल 58 लाख रुपये ही पे करते, लेकिन जैसे ही आप ईएमआई को न बढ़ा कर समय सीमा बढ़ाने का फैसला करते हैं, लोन खत्म होने तक आपके द्वारा पे की गई राशि दुगने से ज्यादा बढ़ जाती है। यानी ईएमआई न बढ़ाने की स्थिति में समय सीमा बढ़ कर साढ़े चौंतीस साल हो जाएगी और आपको 50 लाख के लोन पर कुल एक करोड़ से भी ज्यादा की रकम पे करनी होगी।

सरकार ने होम लोन लेने वालों को राहत देने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों से कह तो दिया है, वे ईएमआई न बढ़ा कर समय सीमा बढ़ाने की सोचें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा तो यही है कि इससे आपकी जिंदगी किस्त भरते-भरते गुजर जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि फिलहाल ज्यादातर बैंक होम लोन अधिकतम 20-25 साल के लिए ही देते हैं। बैंकों में अभी इतना लंबा ऑप्शन ही नहीं है। हां, ईएमआई न बढ़ाने का ऑप्शन वे ऑप्ट कर सकते हैं, जिनके पास संसाधन सीमित हों या जिनकी किस्तें फिलहाल 10 से 15 साल के लिए हैं।

अगर आपका लोन या ईएमआई अमाउंट ज्यादा नहीं है , तो ईएमआई बढ़वाने में ही फायदा है। इससे आप सिर्फ लोन जल्दी चुकता कर देंगे , बल्कि भविष्य में होने नुकसान से भी बच सकेंगे। या रहे , लोन पे करने कीअवधि जितनी लंबी होगी , आपको ब्याज उतना ही ज्यादा भरना होगा।

अगर कर रहे हों प्रॉपर्टी गिफ्ट- Navbharat Times

अगर कर रहे हों प्रॉपर्टी गिफ्ट- Navbharat Times:

अगर कोई व्यक्ति अपने किसी नजदीकी को प्रॉपर्टी गिफ्ट में देना चाहता है , तो कानून इसकी इजाजत देता है। हां ,इसके लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना जरूरी है।

- प्रॉपर्टी का गिफ्ट करते समय गिफ्ट देने वाले और लेने वाले व्यक्ति के बीच गिफ्ट डीड तैयार कराई जानी चाहिए, जिसे रजिस्टर्ड कराना भी जरूरी है। गिफ्ट क्या और कितने मूल्य का है , इसकी जानकारी डीड में दर्ज होनी चाहिए।

- इस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर गिफ्ट देने वाले व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि और कम से कम 2 गवाहों के साइन होने चाहिए। प्रतिनिधि की नियुक्ति पावर ऑफ अटर्नी के जरिए की जा सकती है। यह पावर ऑफ अटर्नी भी निर्धारित स्टैंप पेपर पर तैयार की जानी चाहिए।

- प्रॉपर्टी का गिफ्ट परिवार के लोगों को दिया जा सकता है , जैसे - पिता अपने बेटे , बेटी , पत्नी या भाई को। मां अपने बेटे या बेटी को और दादा-दादी अपने पोते-पोतियों को।

- ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऐक्ट के अनुसार , प्रॉपर्टी का गिफ्ट तभी मान्य होता है , जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति जीवित और गिफ्ट देने की मानसिक स्थिति में हो।

- प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को गिफ्ट तभी माना जाएगा , जब यह आपसी प्रेम के चलते दी जा रही हो और इसके बदले कोई रकम नहीं ली गई हो।

- यह जानना रोचक है कि भले ही गिफ्ट के बदले किसी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती , फिर भी गिफ्ट डीड तैयार करने के लिए स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज देने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह , जैसे कोई प्रॉपर्टी बेचते समय सेल डीड के रजिस्ट्रेशन पर चुकाने पड़ते हैं।